सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में TDS (Tax Deducted at Source) प्रणाली को असंवैधानिक और मनमाना करार देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का रुख करने का सुझाव दिया। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि वे दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर फिर से याचिका दायर करेंगे। उन्होंने टीडीएस प्रणाली को लेकर चिंता जताई कि यह आम नागरिकों, खासकर गरीब और निरक्षर वर्ग के लिए कठिनाई और उत्पीड़न का कारण बनती है। वे चाहते हैं कि सरकार इस प्रणाली में सुधार करे और इसे अधिक न्यायसंगत बनाए।